
शिक्षकों की गैरहाजिरी पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को दिए बड़े निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती दिखाई है। न्यायमूर्ति पी.के. गिरी की पीठ ने बांदा की अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने डिजिटल अटेंडेंस और जिला-स्तरीय टास्क फोर्स की व्यवस्था लागू करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
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