
लोकसभा में पेश हुआ Right to Disconnect Bill, ऑफिस टाइम के बाद कॉल उठाना अनिवार्य नहीं
लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने Right to Disconnect Bill 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक कार्य समय के बाद कॉल, ईमेल या डिजिटल संदेशों का जवाब देने के दबाव से मुक्त करना है। यह बिल वर्क-लाइफ़ बैलेंस सुधारने, डिजिटल बर्नआउट कम करने और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद काम के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे, और अतिरिक्त कार्य पर ओवरटाइम भुगतान अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एम्प्लॉई सैलरी के 1% तक जुर्माना लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह बिल डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जा रहा है।
Read More





