सिद्धार्थनगर में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

जनपद सिद्धार्थनगर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहा है। BLO अपने-अपने मतदान क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। मतदाता एक प्रति भरकर BLO को लौटाएंगे, जबकि दूसरी प्रति उनके पास रहेगी। पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि पर आधारित है। 9 दिसंबर को प्रारंभिक सूची प्रकाशित होगी और 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। सभी मतदाताओं से समय पर सहयोग की अपील की गई है।

सिद्धार्थनगर में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

सिद्धार्थनगर में चल रहा मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान

जनपद सिद्धार्थनगर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य तेजी से जारी है। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित की जा रही है।

BLO कर रहे घर-घर सर्वे और गणना प्रपत्र वितरण

प्रत्येक BLO अपने मतदान केंद्र से जुड़े गाँवों में घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। यह प्रपत्र दो प्रतियों में दिया जा रहा है, जिसमें से एक प्रति मतदाता द्वारा भरकर BLO को वापस देनी होगी और दूसरी प्रति मतदाता के पास रहेगी। BLO इस पर हस्ताक्षर कर प्राप्ति का प्रमाण देंगे।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा अभियान

आयोग द्वारा प्रपत्र वितरण और संग्रह की तिथि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस अवधि में BLO किसी भी मतदाता से अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगेंगे। पुनरीक्षण के बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।

दावा और आपत्ति की प्रक्रिया

9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम जोड़ने हेतु फॉर्म 6, या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरकर आवेदन कर सकता है। सभी दावे और आपत्तियाँ निपटाए जाने के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

ऑनलाइन जानकारी और दस्तावेज सत्यापन

मतदाता अपने नाम की स्थिति http://voters.eci.gov.in/ पर देख सकते हैं। जिनका नाम पिछले पुनरीक्षण (2003) में नहीं था या जिनका विवरण मेल नहीं खा रहा, उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या उपजिलाधिकारी द्वारा नोटिस मिलने पर निर्धारित 13 दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

प्रशासन की अपील

निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे BLO द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र को सही-सही भरकर समय पर जमा करें, जिससे कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

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